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फरार आरोपी कृष्णा कुमार साहू के घर पुलिस ने चस्पा किया इश्तिहार, आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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#कोलेबिरा #पुलिस_कार्रवाई : आर्म्स एक्ट मामले में वर्षों से फरार आरोपी के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय सिमडेगा के आदेश पर पुलिस की कानूनी कार्रवाई
  • कोलेबिरा थाना क्षेत्र के रैसियां पंचायत अंतर्गत ग्राम श्री कोंडेकेरा का मामला।
  • फरार आरोपी कृष्णा कुमार साहू, पिता अघनु साहू के घर चस्पा किया गया इश्तिहार।
  • आरोपी के विरुद्ध कोलेबिरा थाना कांड संख्या 11/2020 दर्ज।
  • मामला धारा 25(1-ए), 26(2) आर्म्स एक्ट से संबंधित।
  • व्यवहार न्यायालय सिमडेगा के आदेश पर ग्रामीणों की उपस्थिति में कार्रवाई।
  • समय पर आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे की विधिक कार्रवाई की चेतावनी।

कोलेबिरा थाना क्षेत्र के रैसियां पंचायत अंतर्गत ग्राम श्री कोंडेकेरा में रविवार को पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की। वर्षों से फरार चल रहे आरोपी कृष्णा कुमार साहू, पिता अघनु साहू के घर पर पुलिस ने व्यवहार न्यायालय सिमडेगा द्वारा निर्गत इश्तिहार चस्पा किया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के आलोक में ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई, जिससे आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना दी जा सके।

आर्म्स एक्ट मामले में दर्ज है गंभीर केस

कोलेबिरा थाना के एएसआई हिंदु उरांव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कृष्णा कुमार साहू के विरुद्ध कोलेबिरा थाना कांड संख्या 11/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला धारा 25(1-ए) एवं 26(2) आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जो गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है।

एएसआई हिंदु उरांव ने कहा: “घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है और लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था। इसी के चलते न्यायालय के आदेश पर इश्तिहार चस्पा किया गया है।”

न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सिमडेगा व्यवहार न्यायालय के आदेश के आलोक में पुलिस टीम गांव पहुंची और विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी के घर पर इश्तिहार चस्पा किया गया। इस दौरान गांव के स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे, ताकि कार्रवाई पारदर्शी और प्रमाणिक तरीके से पूरी की जा सके।

इश्तिहार के माध्यम से आरोपी को यह सूचना दी गई है कि वह निर्धारित तिथि के भीतर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी आगे की सख्त कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध आगे की कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुर्की-जप्ती जैसी प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में कोई सूचना मिलती है, तो वे स्थानीय थाना को सूचित करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके।

कानून के शिकंजे में फरार अपराधी

यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और न्यायालय के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में कानून का भय और अपराध नियंत्रण का संदेश भी जाता है।

न्यूज़ देखो: कानून से ऊपर कोई नहीं

कोलेबिरा थाना क्षेत्र में की गई यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि वर्षों से फरार आरोपी भी कानून की पकड़ से बाहर नहीं रह सकते। न्यायालय और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अपराधियों को अंततः कानून के सामने जवाब देना ही होगा। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

कानून का सम्मान ही सुरक्षित समाज की पहचान

समाज में शांति और सुरक्षा तभी संभव है, जब कानून का पालन हो और अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो। फरार आरोपियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई आम नागरिकों में भरोसा पैदा करती है।

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Birendra Tiwari

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