
#कोलेबिरा #पुलिस_कार्रवाई : डोमटोली पंचायत के अम्बाटोली में न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम ने फरार आरोपी शीतल कंडुलना के घर इश्तिहार चस्पा कर दी कानूनी सूचना।
- शीतल कंडुलना, पिता दाऊद कंडुलना, के घर पुलिस ने न्यायालय का इश्तिहार चस्पा किया।
- आरोपी पर जलडेगा थाना कांड संख्या 36/2019, एसटी 195/19 के तहत मामला दर्ज है।
- आरोपित पर धारा 399/402 आईपीसी व 25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट के गंभीर आरोप।
- पुलिस टीम का नेतृत्व कोलेबिरा थाना के एएसआई हिंदु उरांव ने किया।
- ग्रामीणों की उपस्थिति में कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने की अंतिम सूचना दी गई।
- निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण न करने पर आगे कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
कोलेबिरा थाना क्षेत्र के डोमटोली पंचायत स्थित अम्बाटोली गांव में शनिवार को पुलिस ने फरार आरोपी शीतल कंडुलना के घर न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार चस्पा किया। आरोपी लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा था। गंभीर धाराओं में वांछित शीतल कंडुलना को न्यायालय में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में इश्तिहार चस्पा कर विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
मामला क्या है: आरोप और दर्ज कांड
फरार आरोपी शीतल कंडुलना पर जलडेगा थाना में कांड संख्या 36/2019 दर्ज है। मामला एसटी 195/19 के तहत विचाराधीन है, जिसमें धारा 399/402 भारतीय दंड संहिता के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26 के आरोप शामिल हैं। ये सभी गंभीर आपराधिक धाराएं हैं, जिनमें गिरोह बनाकर अपराध की योजना बनाना तथा अवैध हथियार रखना शामिल है।
कोलेबिरा थाना के एएसआई हिंदु उरांव ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। इसके चलते न्यायालय ने इश्तिहार जारी करने का आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई
सिमडेगा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर पुलिस टीम अम्बाटोली पहुंची और ग्रामीणों के सामने आरोपी के आवास पर इश्तिहार चस्पा किया। यह कानूनी प्रक्रिया फरार अभियुक्त को अंतिम सूचना देने के रूप में की जाती है, ताकि वह न्यायालय में निर्धारित समय पर उपस्थित हो सके।
एएसआई हिंदु उरांव ने बताया:
एएसआई हिंदु उरांव ने कहा: “न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपी के घर इश्तिहार चस्पा किया गया है। यदि वह निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करता, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी नियत समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, तो उसके विरुद्ध अगली विधिक कार्रवाई आरंभ की जाएगी। इसमें संपत्ति कुर्की की कार्रवाई सहित कई कठोर प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। ग्रामीणों को भी अवगत कराया गया कि फरार आरोपी को छिपाना या सहयोग करना कानूनन दंडनीय है।
न्यूज़ देखो: फरार आरोपियों पर सख्ती और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती
यह मामला स्पष्ट करता है कि पुलिस और न्यायालय फरार आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर और सक्रिय हैं। इश्तिहार चस्पा जैसी कानूनी प्रक्रिया न केवल न्यायिक आदेशों के सम्मान को दर्शाती है, बल्कि आम नागरिकों में भरोसा भी जगाती है कि अपराध के मामलों में ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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कानून का सम्मान करें, समाज को सुरक्षित बनाएं
कानून का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि लोग अपराधियों को बचाने या छिपाने से बचें और प्रशासन का साथ दें, तो क्षेत्र में अपराध स्वतः कम हो सकते हैं।
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