News dekho specials
Palamau

बी.एड/एम.एड प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा, एसडीओ ने जारी किया आदेश

#मेदिनीनगर #प्रवेशपरीक्षा2025 — शांति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रों के 100 मीटर दायरे में लागू रहेंगे विशेष प्रतिबंध

  • 11 मई को बी.एड/एम.एड/बी.पी.एड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी आयोजित
  • मेदिनीनगर सदर क्षेत्र के सात विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया
  • एसडीओ सुलोचना मीणा ने धारा 163 के तहत घोषित की निषेधाज्ञा
  • 100 मीटर की परिधि में लाठी, हथियार, लाउडस्पीकर और भीड़ पर प्रतिबंध
  • प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व परीक्षार्थियों को ही केन्द्र के समीप जाने की अनुमति
  • फोटोकॉपी दुकानों को भी परीक्षा संबंधित गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश

परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु प्रशासन की सख्ती

बी.एड, एम.एड और बी.पी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर मेदिनीनगर सदर क्षेत्र में प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैंरविवार, 11 मई 2025 को सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी, जिसके लिए सात परीक्षा केन्द्रों की पहचान की गई है

इन केन्द्रों में एम.के. डीएवी पब्लिक स्कूल, राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), विमला पांडेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन, आर.के. गिरीवर प्लस टू उच्च विद्यालय, ब्राइट लैंड स्कूल, बी.सी.सी. मिशन बालिका उच्च विद्यालय और आर.के. ब्राह्मण प्लस टू उच्च विद्यालय शामिल हैं।

धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, एसडीओ का आदेश

सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश केवल परीक्षा की निर्धारित तिथि पर ही लागू रहेगा

इस आदेश के अनुसार:

  • घातक हथियार, जैसे भाला, गड़ासा, छूरा, अग्नेयास्त्र, परीक्षा केन्द्र के आसपास लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा। केवल बूढ़े या अपंग व्यक्ति को लाठी की छूट दी गई है।
  • दाह-संस्कार, धार्मिक जुलूस या शादी के जुलूस को छोड़कर पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा
  • लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा
  • प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी और पुलिस बल के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा
  • किसी भी प्रकार की मटरगश्ती, चिट-पुर्जा या प्रश्न पत्र वितरण जैसे कार्यों पर पूर्ण रोक रहेगी
  • परीक्षा केन्द्र के आसपास की फोटोकॉपी दुकानों को परीक्षा संबंधी कोई भी अनुचित कार्य करने से रोका गया है

निषेधाज्ञा से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की तैयारी

प्रशासन का यह कदम परीक्षा में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एसडीओ ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या परीक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को सक्रिय निगरानी करने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं

न्यूज़ देखो : निष्पक्ष परीक्षा के लिए सजग रिपोर्टिंग का भरोसा

न्यूज़ देखो प्रशासनिक आदेशों, परीक्षा तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों की पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर है। हमारी रिपोर्टिंग न सिर्फ जानकारी देती है, बल्कि जनहित और निष्पक्षता की दिशा में समाज को जागरूक भी करती हैहर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे रेट करें और नीचे कमेंट में अपनी राय दें।

News dekho specials

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

इस खबर की औसत रेटिंग: 0 / 5. कुल वोट: 0

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!



IMG-20251223-WA0009
IMG-20250723-WA0070

नीचे दिए बटन पर क्लिक करके हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें


Related News

Back to top button
error: