पुरानी वोटर लिस्ट पर होंगे झारखंड के नगर निकाय चुनाव! जानें, कैसे प्रभावित होगी चुनावी प्रक्रिया?

भारत निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर कर दी जानकारी: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त वोटर लिस्ट का उपयोग होगा

झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की सुनवाई

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में राज्य के नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दायर शपथ पत्र को देखा और कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई वोटर लिस्ट ही अपडेटेड वोटर लिस्ट मानी जाएगी। इसके आधार पर राज्य में नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग का शपथ पत्र और कार्रवाई

भारत निर्वाचन आयोग ने 13 जनवरी को पुनरीक्षित वोटर लिस्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया था, जो एक अक्तूबर 2024 तक पुनरीक्षित है। अदालत ने इस लिस्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इसके आधार पर ही नगर निकाय चुनाव किया जा सकता है।

नगर निकाय चुनाव की तैयारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव के लिए वार्ड वार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके लिए कम से कम 75 दिन का समय लगेगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से चार माह का समय मांगा गया था।

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