- भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई।
- कोर्ट ने पूर्व आदेश का अनुपालन न होने पर नाराजगी जाहिर की।
- मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश।
- मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की बेंच में हुई।
- खनन विभाग में एक व्यक्ति के दो पदों पर नियुक्ति को चुनौती दी गई।
सुनवाई का विवरण
रांची में भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को चीफ़ जस्टिस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने यह पूछताछ की कि क्या पूर्व आदेश का अनुपालन किया गया है।
कोर्ट की नाराजगी और आदेश
प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को जानकारी दी कि अब तक अदालत के आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और राज्य की मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
याचिका का मुख्य मुद्दा
जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि खनन विभाग में नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति को दो पदों पर नियुक्त किया गया है। यह मामला नियम विरुद्ध होने के चलते अदालत में उठाया गया।
आगे की कार्रवाई
अदालत ने मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभाग से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह मामला सरकारी विभागों में नियमों के उल्लंघन को उजागर करता है। हाईकोर्ट के इस निर्देश से प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
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