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- जिला खनन पदाधिकारी की टीम ने ओरमांझी अंचल में की छापेमारी
- अवैध रूप से संचालित तीन क्रेशरों की जांच, लाइसेंस नहीं पाया गया
- खनन अधिनियम और झारखंड अवैध खनन रोकथाम नियमावली 2017 के तहत कार्रवाई
- जांच के बाद संबंधित संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू
अवैध क्रेशर संचालन पर प्रशासन की सख्ती
रांची जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध बालू खनन, परिवहन और क्रेशर संचालन के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे ओरमांझी अंचल के खेड़ाबेड़ा मौजा में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया।
इस जांच अभियान में रांची और रामगढ़ जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी ओरमांझी, ओरमांझी थाना के पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे।
तीन अवैध क्रेशर संचालित पाए गए
जांच के दौरान निम्नलिखित स्थलों पर अवैध क्रेशर संचालन पाया गया:
- बसंत प्रसाद का क्रेशर (GRN No: 23°34’3″N, 85°30’43.6″E)
- अजय कुमार का क्रेशर (GRN No: 23°33’36.2″N, 85°30’45.2″E)
- सतीश मुंडा का क्रेशर (GRN No: 23°33’29.8″N, 85°30’49.0″E)
जांच के दौरान कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से मिलान करने पर इन तीनों व्यक्तियों के पास क्रेशर संचालन के लिए कोई वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं पाई गई।
खनन अधिनियम के तहत होगी कानूनी कार्रवाई
अवैध खनन और क्रेशर संचालन करना Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 4 और 21 का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह Jharkhand Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules, 2017 के नियम 7, 9, 11 और 13 का भी सीधा उल्लंघन है।
प्रशासन की ओर से इन तीनों संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
न्यूज़ देखो
अवैध खनन और क्रेशर संचालन के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस तरह की सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीमें गठित की गई हैं। न्यूज़ देखो से जुड़े रहें और ताज़ा अपडेट्स पाते रहें।