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- पशुपालन विभाग ने रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में मिले बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर SOP जारी किया।
- वेटनरी कॉलेज परिसर से तीन किलोमीटर के दायरे में बर्ड की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- सर्वे के लिए एपिक सेंटर के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में जांच का आदेश दिया गया।
- पोल्ट्री फॉर्म के मुर्गों को मारने का निर्देश एक किलोमीटर के दायरे में स्थित फॉर्मों को दिया गया है।
- पक्षियों की मौत की सूचना मिलने पर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
बर्ड फ्लू के खिलाफ उठाए गए कदम
रांची: पशुपालन विभाग ने रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पोल्ट्री में मिले बर्ड फ्लू के मामलों के बाद स्टैंडर्ड प्रोसिड्यूर ऑफ ऑपरेशन (SOP) जारी कर दिया है। विभाग ने इस SOP को जिले के उपायुक्त और जिला पशुपालन पदाधिकारी को भेजा है। इस SOP के तहत विभाग ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें वेटनरी कॉलेज परिसर से तीन किलोमीटर के दायरे में बर्ड की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
सर्वे और पोल्ट्री फॉर्म के खिलाफ आदेश
पशुपालन विभाग के निदेशक किरण कुमार पासी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। एपिक सेंटर के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में सर्वे करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, एक किलोमीटर के दायरे में स्थित पोल्ट्री फॉर्म के मुर्गों को मारने का निर्देश भी जारी किया गया है।
पक्षियों की मौत की सूचना देने का आदेश
पशुपालन विभाग ने यह भी कहा है कि जहां भी पक्षियों की मौत की सूचना मिले, उसे तुरंत विभाग को सूचित किया जाए ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके और बर्ड फ्लू के प्रसार को रोका जा सके।
रांची में बर्ड फ्लू को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में सभी नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी पक्षी की मौत की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि इस संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।