Ranchi

रांची में गुटखा-पान मसाला पर कड़ी कार्रवाई, 22 दुकानों की जांच, ₹1400 का जुर्माना

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हाइलाइट्स:

  • रांची में निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध के बाद सघन छापेमारी।
  • 22 दुकानों की जांच, 7 खाद्य प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी।
  • खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर 3 दुकानों को नोटिस जारी।
  • कोटपा अधिनियम के तहत दुकानदारों पर 1400 रुपए का जुर्माना।
  • होली को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी।

रांची में गुटखा और पान मसाला के खिलाफ सख्ती

झारखंड में निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगने के बाद रांची जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और कोटपा 2003 के तहत सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।

इन इलाकों में हुई कार्रवाई

जांच टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार, महावीर चौक, मारवाड़ी कॉलेज और लेक रोड सहित विभिन्न इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया।

मुख्य कार्रवाई:

  • 22 दुकानों की गहन जांच की गई।
  • 7 खाद्य प्रतिष्ठानों में मिठाई, पेड़ा, लड्डू, बुंदिया, गाजा आदि की जांच।
  • खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर 3 दुकानों को नोटिस जारी।
  • अस्वच्छता और मिलावटी रंगों के उपयोग पर दुकानदारों को चेतावनी।
  • कोटपा अधिनियम 2003 के उल्लंघन पर 1400 रुपए का जुर्माना।

गुटखा बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला की बिक्री न करें। यदि किसी दुकान में प्रतिबंधित पदार्थ बिकते पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर विशेष जांच

होली पर्व को देखते हुए खाद्य सामग्रियों की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने कहा कि आगे भी इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि मिलावटखोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

इस अभियान में शामिल अधिकारी:

  • खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी: सुबीर रंजन
  • टोबैको कंट्रोल सेल के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट: सुशांत कुमार
  • खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी: शिवनंदन यादव, सजल श्रीवास्तव
  • कोतवाली थाना पुलिस बल और अन्य पदाधिकारी

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क्या रांची प्रशासन की यह कार्रवाई गुटखा-तंबाकू की अवैध बिक्री पर लगाम लगा पाएगी?
होली में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रशासन कितना सख्त रहेगा?

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