हाइलाइट्स :
- रांची नगर निगम रूफ टॉप बार के संचालन के लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है
- ध्वनि प्रदूषण को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
- रूफ टॉप बार के निर्माण में लकड़ी के उपयोग पर रोक
- छत के अधिकतम 30% हिस्से में ही रूफ टॉप बार बनाने की अनुमति होगी
- आम जनता अगले 30 दिनों तक अपने सुझाव दे सकती है
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम
राजधानी रांची में तेजी से बढ़ते रूफ टॉप बार को लेकर अब नगर निगम नई नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियमावली में खासतौर पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बार के आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके तहत बार के ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं।
लकड़ी का उपयोग नहीं होगा, स्टील और एल्युमिनियम होंगे अनिवार्य
रांची नगर निगम के अनुसार, रूफ टॉप बार के निर्माण में अब लकड़ी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसके स्थान पर स्टील और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाएगा, जिससे आग लगने जैसी घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।
छत के सिर्फ 30% हिस्से में ही बनेगा रूफ टॉप बार
नए नियमों के अनुसार, किसी भी इमारत की छत का सिर्फ 30% हिस्सा ही रूफ टॉप बार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा बनी रहेगी और अधिक भार से बचा जा सकेगा।
सुझाव आमंत्रित, 30 दिनों तक दे सकते हैं राय
रांची नगर निगम ने इस नियमावली पर जनता की राय भी मांगी है। अगले 30 दिनों तक नागरिक अपने सुझाव निगम को भेज सकते हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
‘न्यूज़ देखो’ का विश्लेषण
रूफ टॉप बार के बढ़ते चलन के साथ ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस पहल से जहां एक ओर व्यवसायियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे, वहीं आम नागरिकों की परेशानियां भी कम होंगी। अब देखना होगा कि जनता क्या सुझाव देती है और नगर निगम किन बिंदुओं को नियमावली में शामिल करता है। ‘न्यूज़ देखो’ इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और आपको हर अपडेट देगा।
‘न्यूज़ देखो’ से जुड़े रहें
रांची और झारखंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए ‘न्यूज़ देखो’ के साथ बने रहें। हम आपको देंगे हर खबर की सटीक और विश्वसनीय जानकारी, सबसे पहले!