
#रांची #प्रतियोगिता_परीक्षा : 20 दिसंबर को आयोजित परीक्षा को कदाचारमुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने लागू की धारा 163
- झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को।
- रांची जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन।
- परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू।
- 20.12.2025 को सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक आदेश प्रभावी।
- पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार रखने और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक।
झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। यह परीक्षा दिनांक 20 दिसंबर 2025 को रांची जिला के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क
परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़ या असामाजिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में आयोजित हो।
परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा जारी
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा—
पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित
परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना निषिद्ध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक
किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
हथियार लेकर चलने पर सख्त पाबंदी
निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे—
- बंदूक
- राइफल
- रिवॉल्वर
- बम
- बारूद
लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। यह छूट केवल सरकारी कार्य में लगे सुरक्षाकर्मियों को दी गई है।
हरवे हथियारों पर भी रोक
लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हरवे हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इससे परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा या भय की स्थिति से बचाव किया जा सकेगा।
बैठक और आमसभा पर प्रतिबंध
परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षार्थियों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने परीक्षार्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा के नियमों का पालन करें और परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे। हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
न्यूज़ देखो: निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन का सख्त कदम
सहायक लोक अभियोजक जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। निषेधाज्ञा से न केवल परीक्षार्थियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि परीक्षा की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
नियमों का पालन करें, परीक्षा को सफल बनाएं
परीक्षा के दिन अनावश्यक भीड़ या गतिविधियों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।
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