
#पलामू #प्रवासीश्रमिकयोजना : दूसरे राज्य में काम करने से पहले करें श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन — दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में मिलेंगे लाखों रुपये तक के सरकारी लाभ
- झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं
- shramadhan.jharkhand.gov.in पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य
- प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु पर ₹2 लाख तक का मुआवजा
- बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ किसी भी प्रज्ञा केंद्र से निबंधन संभव
- निबंधन के बिना लाभ राशि घटकर ₹1.5 लाख तक सीमित हो सकती है
पलामू के मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच बना श्रमाधान पोर्टल
झारखंड सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित रखने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। पलामू जिले से बाहर काम करने वाले मजदूर, जो देश के अन्य राज्यों या विदेशों में कार्यरत हैं, वे सरकारी योजनाओं के तहत कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल shramadhan.jharkhand.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
कहां और कैसे करें पंजीकरण?
निबंधन के लिए दो मुख्य विकल्प उपलब्ध हैं:
- shramadhan.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रवासी श्रमिक के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- प्रज्ञा केंद्र या किसी भी नजदीकी साइबर कैफे में जाकर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ निबंधन करें।
पंजीकृत और अपंजीकृत श्रमिकों के लिए लाभ की तालिका
घटना/स्थिति | पंजीकृत श्रमिक को लाभ | अपंजीकृत श्रमिक को लाभ |
---|---|---|
मृत्यु या स्थायी अशक्तता | ₹2,00,000 | ₹1,50,000 |
दो आंखों/अंगों की हानि | ₹2,00,000 | ₹1,50,000 |
एक आंख/अंग की हानि | ₹1,00,000 | ₹75,000 |
सामान्य मृत्यु पर शव घर लाना | ₹50,000 (दोनों के लिए समान) | ₹50,000 (दोनों के लिए समान) |
सहायक श्रमायुक्त, पलामू ने कहा: “सभी श्रमिकों से अनुरोध है कि वे कार्यस्थल पर जाने से पहले श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का लाभ उन्हें समय पर मिल सके।”
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए अलग प्रावधान
अगर कोई झारखंड का प्रवासी श्रमिक विदेश में कार्य करते समय असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाता है, तो उसके अर्हता पूर्ण परिजनों को मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत ₹5,00,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता संबंधित जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदान की जाती है।
सहायता के लिए कहां संपर्क करें?
कोई भी प्रवासी श्रमिक या उसका परिवार किसी प्रकार की जानकारी, समस्या या सहायता के लिए पलामू जिला स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकता है। यह कार्यालय सभी श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है।

न्यूज़ देखो: प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा का आश्वासन
झारखंड सरकार की यह पहल उन लाखों श्रमिकों के लिए राहत की खबर है जो रोजगार की तलाश में घर से दूर जाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब मजदूर समय पर पंजीकरण करें।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अपने अधिकारों को जानें, योजनाओं का लाभ उठाएं
अगर आप या आपके परिजन दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, तो shramadhan.jharkhand.gov.in पोर्टल या प्रवासी झारखंड ऐप पर तुरंत पंजीकरण करें। इस खबर को शेयर कर अधिक से अधिक मजदूरों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं। सजग नागरिक ही सशक्त समाज की नींव हैं।