- उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के तहत जिला स्तरीय बैठक का आयोजन।
- बैठक में माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला स्तर के पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
- बैठक में 74 मामलों पर चर्चा हुई, जिनमें पीड़ितों को सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
- पीड़ितों को 32 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि की आवश्यकता, जिसमें से 16 लाख रुपए उपलब्ध हैं।
- बैठक में पलामू लोकसभा सांसद प्रतिनिधि, विधायक भवनाथपुर क्षेत्र, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारीगण शामिल थे।
बैठक का उद्देश्य और निर्णय
आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शेखर जमुआर ने की। यह बैठक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के तहत आयोजित की गई थी। बैठक में जिले के विभिन्न 20 प्रखंड से कुल 74 मामले प्राप्त हुए, जिन पर अनुसंधान के बाद पीड़ितों को सहायता अनुदान राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने जानकारी दी कि पीड़ितों को सहायता अनुदान राशि के रूप में कुल 32 लाख रूपये की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 16 लाख रूपये उपलब्ध हैं। इस राशि से स्वीकृत सभी पीड़ितों को अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों ने भी भाग लिया:
- पलामू लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे
- विधायक भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रदीप कुमार सिंह
- पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा
- अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा संजय कुमार
- अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप
- अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा
इस बैठक में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस तरह के आयोजनों से सामाजिक सुरक्षा और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलती है। न्यूज़ देखो आपके लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आता रहेगा। जुड़ें हमारे साथ और हमेशा बने रहें हमारे प्लेटफॉर्म पर।