बालू माफिया की गुंडागर्दी: गारू में पत्रकारों पर हमला, मोबाइल लूटा और धमकी — आरोपी पर एफआईआर दर्ज

बालू माफिया की गुंडागर्दी: गारू में पत्रकारों पर हमला, मोबाइल लूटा और धमकी — आरोपी पर एफआईआर दर्ज

author News देखो Team
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#गारू #पत्रकार_हमला : टेटूक नाला में अवैध बालू उठाव की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को माफिया ने बनाया निशाना — मोबाइल लूटा, फोटो डिलीट की और जान से मारने की दी धमकी
  • पत्रकार निरंजन प्रसाद और पंकज यादव पर ट्रैक्टर मालिक धनेश्वर यादव ने किया हमला
  • मोबाइल फोन छीनकर अवैध बालू की तस्वीरें डिलीट की गईं
  • पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
  • घटना से पत्रकार समुदाय में गहरा आक्रोश और असुरक्षा की भावना
  • एफआईआर में IPC की जगह BNS की धाराओं 126(2), 115(2), 117(2), 351(2), 352, 303(2) का उल्लेख

पत्रकारों को बना लिया निशाना, बालू माफिया की खुली चुनौती

लातेहार जिले के गारू अनुमंडल अंतर्गत तिलैयाटांड़, टेटूक नाला में 02 जुलाई 2025 को दोपहर लगभग 1:10 बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई। झारखंड वार्ता के पत्रकार निरंजन प्रसाद और न्यूज़ अप्रेजल के पत्रकार पंकज यादव अवैध बालू उठाव की रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, तभी ट्रैक्टर मालिक धनेश्वर यादव ने उन पर हमला बोल दिया।

मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी

पत्रकारों के मुताबिक, आरोपी ने न केवल गाली-गलौज और मारपीट की, बल्कि धमकी भी दी कि:

धनेश्वर यादव: “जहां जाना है जाओ, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा।”

इस पूरी घटना के दौरान माफिया की दबंगई साफ नजर आई, जिसने न केवल पत्रकारों की सुरक्षा बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया।

मोबाइल लूट और सबूत मिटाने की कोशिश

हमले के बाद आरोपी ने दोनों पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए। कुछ देर बाद पंकज यादव का फोन लौटा दिया गया, लेकिन निरंजन प्रसाद का फोन कब्जे में रखा गया और बाद में थाना प्रभारी को सौंपा गया।
जब मोबाइल पत्रकार को वापस मिला तो अवैध बालू से संबंधित तस्वीरें डिलीट पाई गईं। सौभाग्य से, पत्रकार ने डिलीट की गई तस्वीरें तकनीकी रूप से रिस्टोर कर लीं और साक्ष्य के रूप में थाना को सौंप दीं।

यह प्रयास न केवल हमला था, बल्कि पत्रकारिता को दबाने की एक सुनियोजित साजिश भी प्रतीत होती है।

पुलिस ने लिया संज्ञान, FIR दर्ज

घटना की गंभीरता को देखते हुए बारेसाढ़ थाना ने 03 जुलाई 2025 को एफआईआर संख्या 04/25 दर्ज की। आरोपी धनेश्वर यादव के विरुद्ध BNS की धाराएं 126(2), 115(2), 117(2), 351(2), 352, 303(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह न केवल कानूनी कार्रवाई करे, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

पत्रकार समुदाय में गहरा आक्रोश

घटना के बाद पूरे क्षेत्र के पत्रकारों में गहरा आक्रोश और असुरक्षा की भावना है।
निरंजन प्रसाद ने न्यूज़ देखो से बात करते हुए कहा:

निरंजन प्रसाद: “यह हमला न केवल मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा पर, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर हमला है।”

न्यूज़ देखो: माफिया राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़

पत्रकारों की कलम और कैमरा लोकतंत्र के प्रहरी हैं। गारू की घटना यह दिखाती है कि कैसे माफिया अब बिना डर के पत्रकारों को भी निशाना बना रहे हैं। न्यूज़ देखो इस हमले की कड़ी निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए।
पत्रकारों की सुरक्षा अब प्राथमिक नहीं, अनिवार्य आवश्यकता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

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समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब हर नागरिक, खासकर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, अपनी राय कमेंट में दें और ऐसी घटनाओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं।
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