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शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला: रिटायर्ड डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची: शादी का झांसा देकर 16 वर्षों तक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी लोहरदगा के पूर्व डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद कुमार चौधरी और उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन ने सुनाया, जिससे अरविंद कुमार चौधरी की कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं।

क्या है पूरा मामला?

रांची के नामकुम इलाके की एक विधवा महिला ने अरविंद कुमार चौधरी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, 2008 में जब अरविंद कुमार पाकुड़ में तैनात थे, उस दौरान नौकरी के लिए उन्होंने महिला को बुलाया। होटल में महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर शादी का वादा किया।

महिला ने आरोप लगाया कि अरविंद कुमार चौधरी ने खुद के शादीशुदा होने की बात छुपाई और लगातार उसका शोषण करते रहे। लोहरदगा में डीडीसी के पद पर रहते हुए और उसके बाद 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

कोर्ट का फैसला

सिविल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अरविंद कुमार चौधरी और उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण

इस मामले ने सरकारी अधिकारियों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का यह कदम महिलाओं के अधिकारों और न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।

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