#गढ़वा #गोवंश_संरक्षण : पशु तस्करी और क्रूरता रोकने हेतु संयुक्त अभियान चलाने का आदेश।
गढ़वा में गोवंशीय पशुओं की तस्करी और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम संजय कुमार ने संबंधित विभागों और थाना प्रभारियों को संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालिया मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नियमित जांच और छापेमारी तेज करने की योजना बनाई है।
- एसडीएम संजय कुमार ने गोवंशीय तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
- संयुक्त टीम बनाकर सघन अभियान चलाने की योजना।
- मेराल और गढ़वा क्षेत्र में अवैध परिवहन के मामले सामने आए।
- गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होगी।
- पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग को समन्वय के निर्देश।
गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं की तस्करी, क्रूरता और अवैध व्यापार को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने इस संबंध में संबंधित विभागों और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सामने आए मामलों को देखते हुए अब सघन जांच और छापेमारी अभियान चलाना आवश्यक हो गया है।
संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश
एसडीएम ने पशुपालन पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे मिलकर संयुक्त टीम बनाएं और नियमित जांच अभियान चलाएं।
संजय कुमार ने कहा: “गोवंशीय पशुओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रूरता या अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है।”
अधिनियम का सख्ती से पालन
उन्होंने विशेष रूप से झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। इस अधिनियम के तहत गोवंशीय पशुओं का वध, अवैध परिवहन और व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है।
एसडीएम ने कहा: “गोवंशीय पशुओं को चोट पहुंचाना या उनके साथ क्रूरता करना भी कानूनन अपराध है।”
अवैध परिवहन पर चिंता
संजय कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में मेराल और गढ़वा क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन के कई मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि इन मामलों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।
दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल हैं—
- गोवंशीय पशुओं का वध करना
- वध के उद्देश्य से खरीद-फरोख्त
- अवैध परिवहन
- तस्करों को पशु सौंपना
इन सभी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
एसडीएम ने बताया कि गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार के स्तर से भी स्पष्ट निर्देश प्राप्त हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लग






