दुमका में डीजे पर कड़ा प्रतिबंध हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त

दुमका में डीजे पर कड़ा प्रतिबंध हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त

author Saroj Verma
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#दुमका #ध्वनि_प्रदूषण : रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक
  • झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर दुमका में प्रशासन सख्त।
  • रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम पूरी तरह बैन।
  • डांडिया और गरबा नाइट जैसे आयोजनों में भी डीजे पर रोक।
  • नियम तोड़ने पर डीजे मशीन जब्त होगी, केस दर्ज होगा।
  • प्रशासन ने लोगों से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की अपील की।

दुमका जिला प्रशासन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। एसडीएम कौशल कुमार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम और डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी असर

यह आदेश केवल शादी समारोह या निजी पार्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि डांडिया, गरबा नाइट और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों पर भी लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि लोगों को परंपराओं को ध्वनि प्रदूषण मुक्त तरीके से मनाने की आदत डालनी होगी।

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

एसडीएम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी आयोजन में डीजे बजता मिला तो मशीन जब्त कर ली जाएगी और आयोजक तथा डीजे ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दें और कानूनी प्रावधानों का पालन करें ताकि समाज में शांति और स्वास्थ्य का माहौल बना रहे।

न्यूज़ देखो: शांति बनाम शोरगुल की चुनौती

डीजे और लाउडस्पीकर पर यह रोक सिर्फ कानून पालन का सवाल नहीं है, बल्कि समाज की सेहत और शांति से भी जुड़ी है। अगर लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करेंगे तो त्योहार भी आनंदमय रहेंगे और स्वास्थ्य पर भी असर नहीं पड़ेगा।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अब समाज की जिम्मेदारी

अब समय है कि हम सब मिलकर ऐसे आदेशों का पालन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शांत और स्वस्थ माहौल बनाएं। इस खबर को शेयर करें ताकि अधिक लोग जागरूक हों और ध्वनि प्रदूषण रोकने में अपनी भूमिका निभा सकें।

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Written by

दुमका/देवघर

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