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नगर पंचायत लातेहार में ट्रेड लाइसेंस पर सख्ती, बिना वैध अनुमति चल रही 6 दुकानें सील

#लातेहार #नगर_प्रशासन : ट्रेड लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर नगर पंचायत की सख्त कार्रवाई, बाजार में मचा हड़कंप।

नगर पंचायत लातेहार द्वारा बुधवार को नगर क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित हो रहे कई प्रतिष्ठानों की पहचान की गई। नियमों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने तत्काल 6 दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से नगर क्षेत्र के व्यापारियों में नियम पालन को लेकर चेतना और सतर्कता बढ़ी है।

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  • नगर पंचायत लातेहार द्वारा ट्रेड लाइसेंस की गहन जांच।
  • बिना वैध लाइसेंस संचालित कुल 6 दुकानें सील
  • धर्मपुर मार्केट क्षेत्र की 4 दुकानें कार्रवाई की जद में।
  • मुख्य सड़क (मेन रोड) की 2 दुकानों पर भी ताला।
  • पूर्व सूचना के बावजूद दस्तावेज जमा नहीं करने का आरोप।
  • होल्डिंग टैक्स बकाया पर बैंक खाता फ्रीज करने की चेतावनी।

नगर पंचायत लातेहार क्षेत्र में बुधवार को प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली, जब नगर प्रशासन ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच में यह सामने आया कि कई दुकानदार बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के ही व्यवसाय चला रहे थे, जो नगर पंचायत अधिनियम और स्थानीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 6 दुकानों को सील कर दिया।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई, बल्कि संबंधित दुकानदारों को पूर्व में कई बार नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज और ट्रेड लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे नगर पंचायत को सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

किन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई

नगर पंचायत द्वारा की गई जांच के दौरान धर्मपुर मार्केट के समीप स्थित 4 दुकानों को बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित पाए जाने पर सील किया गया। इसके अलावा नगर की मुख्य सड़क (मेन रोड) पर स्थित 2 दुकानों पर भी प्रशासन ने ताला जड़ दिया। इन क्षेत्रों को लातेहार का व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं।

प्रशासन का कहना है कि इन दुकानों को पहले ही लाइसेंस लेने और नगर पंचायत के साथ पंजीकरण कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बरती गई।

ट्रेड लाइसेंस क्यों है जरूरी

नगर पंचायत अधिकारियों के अनुसार, ट्रेड लाइसेंस केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि नगर क्षेत्र में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी व्यापार संचालन के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यवसाय सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का उल्लंघन न करे।

अधिकारी बताते हैं कि बिना लाइसेंस के संचालित दुकानों पर न तो कर व्यवस्था ठीक से लागू हो पाती है और न ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसी कारण नगर पंचायत समय-समय पर ऐसे जांच अभियान चलाती है।

होल्डिंग टैक्स को लेकर भी चेतावनी

नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं किया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान के बैंक खाते को फ्रिज करते हुए व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।

नगर प्रशासन का कहना है कि टैक्स और लाइसेंस शुल्क से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर की मूलभूत सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाता है। ऐसे में टैक्स चोरी सीधे तौर पर शहर के विकास को प्रभावित करती है।

अभियान में कौन-कौन रहे शामिल

इस विशेष जांच अभियान में नगर प्रबंधक, लेखपाल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सहित नगर पंचायत के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ प्रतिष्ठानों की भौतिक स्थिति का भी निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने मौके पर ही दुकानदारों को नियमों की जानकारी दी और स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। नगर पंचायत ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अन्य वार्डों और बाजार क्षेत्रों में भी जांच की जाएगी।

व्यापारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया

कार्रवाई के बाद नगर क्षेत्र के व्यापारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ व्यापारियों ने प्रशासन की सख्ती का समर्थन करते हुए कहा कि इससे अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर रोक लगेगी और ईमानदार व्यापारियों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ दुकानदारों ने इसे अचानक की गई कार्रवाई बताते हुए असंतोष भी जताया।

हालांकि नगर प्रशासन का कहना है कि नियमों की जानकारी सभी को दी जाती है और पर्याप्त समय के बाद ही कार्रवाई की जाती है, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

न्यूज़ देखो: नियमों से ही होगा शहर का विकास

लातेहार नगर पंचायत की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रेड लाइसेंस और टैक्स व्यवस्था किसी एक दुकानदार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे शहर की सुव्यवस्था और विकास से जुड़ा विषय है। प्रशासन की सख्ती से यदि नियम पालन सुनिश्चित होता है, तो यह शहर के हित में एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

नियम मानें, सुरक्षित व्यापार करें

शहर का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है।
कानून के दायरे में रहकर व्यापार करना ही स्थायी समाधान है।
नगर प्रशासन की अपील को गंभीरता से लें और समय पर लाइसेंस व टैक्स की प्रक्रिया पूरी करें।
इस खबर पर अपनी राय साझा करें, लेख को आगे बढ़ाएं और अन्य व्यापारियों को भी जागरूक करें।

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Sonu Kumar

लातेहार सदर प्रखण्ड

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