
#कोडरमा #स्वास्थ्य : कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित
- कोडरमा में छापामारी अभियान चलाकर कई कार्यालयों की जांच।
- कर्मचारी तंबाकू सेवन करते पाए गए, मौके पर कार्रवाई।
- कोटपा एक्ट 2003 व झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 की धाराओं में मामले दर्ज।
- सेक्शन 4 के तहत उल्लंघनकर्ताओं से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
- सभी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया।
आज अनुमंडल पदाधिकारी सह विशेष नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), कोडरमा के नेतृत्व में विभिन्न कार्यालयों में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 एवं कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 की धाराओं के अंतर्गत जांच की गई।
तंबाकू सेवन पर त्वरित कार्रवाई
अभियान के दौरान कई कर्मचारी तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों का सेवन करते हुए पकड़े गए। अधिकारियों ने मौके पर ही कोटपा एक्ट की सेक्शन 4 के तहत जुर्माना लगाया और 500 रुपये का दंड वसूला। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि कार्यालय परिसरों में किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन पूरी तरह वर्जित है।
कार्यालयों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित
अधिकारियों ने बताया कि कोडरमा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों को पहले से ही तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। ऐसे में कार्यालय परिसर में तंबाकू सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह कानून का उल्लंघन भी है। साथ ही सभी कार्यालयों में कोटपा एक्ट की सेक्शन 4 का साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य बताया गया।
स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर
अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों को पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देना है। अधिकारी ने कहा कि तंबाकू के सेवन से न केवल व्यक्ति बल्कि आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए कार्यालयों में इस पर सख्ती से प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
न्यूज़ देखो: तंबाकू मुक्त कार्यालयों से बदलेगी तस्वीर
कोडरमा प्रशासन की यह कार्रवाई बताती है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। तंबाकू नियंत्रण के ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता और अनुशासन दोनों को बढ़ावा देंगे।
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स्वस्थ वातावरण के लिए जिम्मेदारी निभाएं
अब समय है कि हम सब मिलकर तंबाकू मुक्त समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अपनी जिम्मेदारी समझें और इस अभियान का हिस्सा बनें। कॉमेंट में अपनी राय साझा करें और खबर को शेयर करें ताकि जागरूकता और फैले।