
#GarhwaNews – समय पर विपत्र पारित करने का आदेश, 29 मार्च के बाद कोषागार नहीं लेगा नए दस्तावेज
- गढ़वा डीसी शेखर जमुआर ने देर शाम किया कोषागार का औचक निरीक्षण।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को देखते हुए विपत्रों के समय पर निपटारे के निर्देश।
- 29 मार्च को दोपहर 3 बजे के बाद कोषागार कोई नया विपत्र स्वीकार नहीं करेगा।
- निर्धारित समय के बाद राशि अव्यय रह जाने की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।
गढ़वा उपायुक्त ने कोषागार में कार्यों की जांच की
गढ़वा जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिनों को ध्यान में रखते हुए कोषागार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने कोषागार पदाधिकारी प्रशांत मिंज से अब तक प्राप्त सभी विपत्रों की सिलसिलेवार जानकारी ली और कंप्यूटर के माध्यम से उनके निपटारे की स्थिति का अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्राप्त विपत्रों का उसी दिन निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि बजटीय राशि व्ययगत न हो और किसी विभाग को वित्तीय संकट न झेलना पड़े।
29 मार्च के बाद नहीं लिए जाएंगे नए विपत्र
जिला उपायुक्त ने कोषागार पदाधिकारी, प्रधान सहायक और विपत्र लिपिक को निर्देशित किया कि 29 मार्च 2025 तक सभी दस्तावेज समय पर पारित किए जाएं।
इसके अलावा, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे 29 मार्च को दोपहर 3:00 बजे तक अपने कार्यालय से संबंधित सभी वित्तीय दस्तावेज कोषागार में जमा कर दें।
“वित्त विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार, 29 मार्च के बाद कोषागार में कोई भी नया विपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद राशि व्यय न होने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।”
- शेखर जमुआर, उपायुक्त, गढ़वा

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सरकारी विभागों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त शेखर जमुआर के यह निर्देश कितने कारगर होंगे?
क्या विभागीय पदाधिकारी समय पर विपत्रों का निपटारा कर पाएंगे, या फिर बजटीय राशि बिना खर्च के ही रह जाएगी?
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