चैनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, आईटी एक्ट में केस

चैनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, आईटी एक्ट में केस

author News देखो Team
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#चैनपुर #साइबर_अपराध : फेसबुक पर फोटो-वीडियो वायरल—पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा जेल।

गुमला के चैनपुर में युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंध के दौरान वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने का आरोप है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है।

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  • अल बिनुस डुंगडुंग (24) को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
  • युवती की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप
  • फेसबुक आईडी Leppa Binu से किया गया पोस्ट
  • आरोपी पर आईटी एक्ट और बीएनएस धाराओं में केस दर्ज
  • पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा

गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक द्वारा युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खतरों का एहसास हुआ है।

प्रेम संबंध के दौरान बनाई गई सामग्री

पुलिस के अनुसार, आरोपी अल बिनुस डुंगडुंग (24 वर्ष) और पीड़िता के बीच वर्ष 2022 से प्रेम संबंध था।

पीड़िता ने बताया: “आरोपी ने चुपके से मेरी निजी तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे।”

इन तस्वीरों और वीडियो का बाद में दुरुपयोग किया गया।

फेसबुक पर किया गया वायरल

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने 1 दिसंबर 2025 को ‘Leppa Binu’ नाम की फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक सामग्री सार्वजनिक कर दी।

एक अधिकारी ने कहा: “यह मामला साइबर अपराध की श्रेणी में आता है और गंभीर है।”

मानसिक प्रताड़ना और धमकी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने न केवल सामग्री वायरल की, बल्कि उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़िता ने कहा: “मुझे डर और दबाव में रखा गया।”

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए चैनपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या 48/25 दर्ज कर जांच शुरू की।

थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने कहा: “मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।”

आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ—

  • बीएनएस की धारा 78(2), 79, 351(2), 352
  • आईटी एक्ट की धारा 67(A)

के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

अरविंद कुमार ने कहा: “साइबर अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

सोशल मीडिया उपयोग पर चेतावनी

थाना प्रभारी ने आम लोगों से अपील की—

“सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें और किसी भी अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें।”

समाज में बढ़ती चिंता

इस घटना के बाद लोगों में साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और जागरूकता की जरूरत महसूस की जा रही है।

युवाओं के लिए सीख

यह मामला युवाओं के लिए भी एक चेतावनी है कि निजी जानकारी और सामग्री को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है।

न्यूज़ देखो: डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी जरूरी

चैनपुर का यह मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग किसी की जिंदगी पर गंभीर असर डाल सकता है। कानून अब ऐसे मामलों में सख्त हो चुका है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

सोशल मीडिया का सोच-समझकर उपयोग करें।
निजी जानकारी साझा करने से बचें।
साइबर अपराध की तुरंत शिकायत करें।
आइए, हम डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

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