
#पाण्डु #पलामू_क्राइम : लंबे समय से फरार रामनाथ राम को पाण्डु पुलिस ने किया गिरफ्तार — फॉरेस्ट एक्ट के तहत था वांछित
- वन अधिनियम के केस संख्या 1475/19 में दर्ज था नाम
- भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत आरोपी था नामजद
- पाण्डु पुलिस की विशेष कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी
- थाना प्रभारी वीगेश राय ने दी जानकारी
- गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत में
फरारी पर लगा विराम, कानून का शिकंजा हुआ मजबूत
पलामू जिले के पाण्डु थाना क्षेत्र से लंबे समय से फरार चल रहे NBW वारंटी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रामनाथ राम पिता स्व. नन्हू राम उर्फ सूर्य देव राम, निवासी मुरूमातु, थाना पाण्डु के रूप में हुई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी केस संख्या 1475/19 के तहत की गई है, जिसमें भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत मामला दर्ज था। यह फॉरेस्ट एक्ट से संबंधित गंभीर मामला था, जिसमें आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था।
पाण्डु थाना प्रभारी ने दी कार्रवाई की जानकारी
पाण्डु थाना प्रभारी वीगेश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि,
“पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी के पश्चात आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।”
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस की प्रतिबद्धता और कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के संकल्प का परिणाम है।
कानून व्यवस्था के प्रति सख्ती का संकेत
इस कार्रवाई से क्षेत्र में यह स्पष्ट संकेत गया है कि फरार अभियुक्तों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार तत्पर है। वन अधिनियम जैसे मामलों में भी सख्त निगरानी और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ देखो: न्याय के प्रति निष्ठा का परिचायक
पाण्डु पुलिस की इस कार्रवाई ने यह साबित किया है कि फरार आरोपियों को पकड़ना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ही न्याय का आधार
आइए, हम सब भी सहयोग करें कि कानून का पालन हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है और अपराधियों के खिलाफ सख्ती ही समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाती है।