
#गिरिडीह #अवैध_निर्माण – कुम्हरलालो पंचायत क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पर बन रहे मकानों पर सीओ ने दिखाई सख्ती, दस्तावेज मांगे गए
- राष्ट्रीय राजमार्ग-114ए के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर सीओ गिरिजानंद किस्कू ने दी कार्रवाई की हिदायत
- कुम्हरलालो पंचायत के नारायणपुर मोड़ से कुम्हरलालो मोड़ तक सड़क किनारे कई मकान निर्माण जारी
- सीओ ने अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया
- 15 लोगों को नोटिस भेजा गया, आज मौके पर पहुंचेगा नोटिस
- लगभग 75 एकड़ गौरमजूरवा खास जमीन पर हो रहे निर्माण की वैधता की हो रही जांच
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत की जा रही है कार्रवाई
सीओ का औचक निरीक्षण और सड़क किनारे चल रहे निर्माण पर नजर
गुरुवार को पीरटांड़ अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने अपने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-114ए के किनारे नारायणपुर मोड़ से कुम्हरलालो मोड़ तक का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि सरकारी ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया अवैध निर्माण प्रतीत हो रहे हैं।
निरीक्षण के बाद सीओ ने अंचल निरीक्षक दसरथ हेम्ब्रम और हल्का कर्मचारी विजन को निर्देशित किया कि वे इन सभी निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर कागजात की मांग करें।
गौरमजूरवा खास की जमीन और दस्तावेज की जांच
सीओ ने बताया कि यह जमीन गौरमजूरवा खास नामक मौजा में दर्ज है, जिसकी कुल रकवा लगभग 75 एकड़ है। इस जमीन पर कई लोगों द्वारा बिना वैध स्वामित्व के निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
“यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है कि संबंधित लोगों के पास इस जमीन का वैध कागजात है या नहीं।”
— गिरिजानंद किस्कू, अंचल अधिकारी, पीरटांड़
यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत उठाया गया है, जो हाईवे के रखरखाव, सुरक्षा और अनधिकृत अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया कानून है।
राजस्व विभाग की पहल, निर्माणकर्ताओं से जवाब की तैयारी
जिन 15 लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनसे निर्धारित अवधि के भीतर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए जाते, तो प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई से हाईवे किनारे हो रहे अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है।
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