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Gumla

DTO की कार्रवाई में AG Church School की बसों पर लगा 60 हजार का जुर्माना

#गुमला #स्कूलबस_जांच : बच्चों की सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने AG Church School की बसों पर भारी जुर्माना लगाया।
  • AG Church School की बसों पर ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया।
  • एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर और गायब CCTV–GPS पाए गए।
  • कई बसों में परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस सहित कागजात अधूरे मिले।
  • प्रिंसिपल को DTO ने फटकारा और सख्त निर्देश दिए।
  • Solitier Academy के पास भी स्कूल बसों की सघन जाँच हुई।

गुमला में स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बुधवार, 10 दिसंबर 2025 को सघन अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) के आदेश पर मोटरयान निरीक्षक (MVI) की टीम ने AG Church School और Solitier Academy School के पास विशेष जाँच की। इस दौरान AG Church School की बसों में कई गंभीर अनियमितताएँ मिलीं, जिसके चलते तुरंत ₹60,000 का भारी जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

AG Church School की बसों में मिली गंभीर खामियाँ

जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया। इन खामियों को अत्यंत जोखिमपूर्ण बताते हुए अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन को चेतावनी दी।

एक्सपायर्ड सुरक्षा उपकरण

बसों में लगाए गए फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड मिले। यह आपात स्थिति में बच्चों की जान को खतरे में डाल सकता था।

अनिवार्य सुरक्षा सिस्टम गायब

कई स्कूल बसों से CCTV और GPS जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण पूरी तरह गायब पाए गए, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

कागजातों में गंभीर कमियां

टीम ने पाया कि कई बसें बिना वैध

  • फिटनेस सर्टिफिकेट,
  • रोड टैक्स,
  • परमिट, और
  • इंश्योरेंस
    के चल रही थीं।

अतिरिक्त लाइटें भी बनीं खतरे का कारण

बसों में नियमों के विपरीत अतिरिक्त लाइटें लगी थीं, जो सड़क सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है।

प्रिंसिपल की लगी ‘क्लास’

DTO ने स्कूल प्रिंसिपल को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को तुरंत सभी खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया।

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Solitier Academy के पास भी हुई विशेष जाँच

AG Church School के बाद टीम Solitier Academy School पहुंची, जहाँ स्कूल बसों के कागजात और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जाँच की गई। अधिकारियों ने कहा कि बिना वैध दस्तावेज़ों के किसी भी स्कूल बस को बच्चों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवहन विभाग का कड़ा निर्देश

जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि—
गुमला जिले में तब तक यह अभियान जारी रहेगा, जब तक सभी स्कूल बसें सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं करतीं।

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों की आवाजाही में शामिल सभी वाहन आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा उपकरणों से लैस हों, अन्यथा स्कूल प्रबंधन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज़ देखो: बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि

स्कूल बसें बच्चों की रोज़मर्रा की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसे को जन्म दे सकती है। प्रशासन की यह पहल स्कूलों को अपने सिस्टम सुधारने और सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देने की ओर प्रेरित करती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी हम सभी की

माता-पिता, स्कूल प्रबंधन और प्रशासन—तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि बच्चों की यात्रा सुरक्षित हो।
स्कूल बसों की स्थिति की जानकारी लें, नियमों का पालन सुनिश्चित करें और लापरवाही दिखे तो आवाज़ उठाएँ।
इस खबर पर अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य स्कूल भी सुरक्षा का पालन करें।

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