Gumla

गुमला में खाद्य सुरक्षा और तंबाकू निषेध टीम की संयुक्त छापेमारी, नियम उल्लंघन पर कई दुकानों पर कार्रवाई

#गुमला #प्रशासनिक_कार्रवाई : उपायुक्त के निर्देश पर बाजार क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान, तंबाकू व खाद्य नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
  • उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभागतंबाकू निषेध टीम की संयुक्त छापेमारी।
  • अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गीतंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो ने किया।
  • कई दुकानों पर कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाया गया।
  • चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर ₹2600 का जुर्माना वसूला गया।
  • तिलकुट विक्रेताओं के पास एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं मिलने पर नोटिस।
  • नियम नहीं मानने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी।

गुमला जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों और जनस्वास्थ्य से जुड़े कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग गुमला एवं तंबाकू निषेध टीम द्वारा संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया।

इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी तथा तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो ने किया। अभियान के दौरान गुमला के विभिन्न बाजार क्षेत्रों में संचालित थोक एवं खुदरा दुकानों की गहन जांच की गई।

तंबाकू दुकानों पर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन

छापेमारी के दौरान यह पाया गया कि कई तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर “21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषिद्ध है” संबंधी अनिवार्य चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था। यह कोटपा अधिनियम 2003 का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस क्रम में विकास कुमार चौरसिया, सुभाष कुमार, अनुष्का टी, अशोक कुमार जायसवाल, मदन प्रसाद जायसवाल, त्रिमोहन सहित अन्य दुकानदारों की दुकानों की जांच की गई। नियम उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल ₹2600 का जुर्माना वसूल किया गया।

तिलकुट विक्रेताओं के पास नहीं मिला एफएसएसएआई लाइसेंस

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बाजार क्षेत्र में तिलकुट निर्माण एवं विक्रय करने वाले अधिकांश दुकानदारों के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनिवार्य एफएसएसएआई लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। इसे गंभीर नियम उल्लंघन मानते हुए संबंधित दुकानदारों को शीघ्र लाइसेंस प्राप्त करने तथा अपने प्रतिष्ठान में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

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भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले में इस प्रकार के संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। नियमों का पालन नहीं करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी भी मिलावटी या गलत खाद्य सामग्री के क्रय-विक्रय की जानकारी मिलती है, तो वे फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

न्यूज़ देखो: जनस्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सख्त

गुमला में की गई यह संयुक्त छापेमारी साफ संदेश देती है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के पालन से ही सुरक्षित और स्वच्छ बाजार व्यवस्था संभव है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

सुरक्षित भोजन, स्वस्थ समाज

स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री हर नागरिक का अधिकार है।
नियमों का पालन कर ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।
आप भी सजग बनें और गलत गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दें।
इस खबर को साझा करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

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