#लातेहार #खाद्य_सुरक्षा : मिलावट शिकायत के बाद बाजार में चला संयुक्त जांच अभियान।
लातेहार जिले के महुआडांड़ बाजार में चीनी में प्लास्टिक जैसी वस्तु मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। संयुक्त छापेमारी के दौरान कई किराना दुकानों से चीनी के नमूने लेकर रासायनिक जांच के लिए रांची प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर एक दुकान संचालक पर जुर्माना भी लगाया गया।
- महुआडांड़ बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया विशेष अभियान।
- कई दुकानों से चीनी के नमूने जांच के लिए किए गए संग्रहित।
- रासायनिक जांच हेतु नमूने भेजे जाएंगे रांची खाद्य प्रयोगशाला।
- सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू बेचने पर दुकान संचालक पर लगा जुर्माना।
- एक्सपायरी उत्पाद और दस्तावेजों की भी की गई जांच।
- खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगे भी अभियान जारी रखने की दी चेतावनी।
लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड स्थित स्थानीय बाजार में चीनी में प्लास्टिक जैसी वस्तु मिलने की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। उपायुक्त लातेहार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कोषांग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार 9 मई 2026 को विशेष जांच एवं छापामारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई किराना दुकानों और जनरल स्टोर्स की जांच की गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बाजार क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमों के पालन की जांच करते हुए दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
कई दुकानों से लिए गए चीनी के नमूने
विशेष अभियान के दौरान टीम ने मे० अरूण किराना एण्ड जेनेरल स्टोर, मे० अशीष मार्ट एण्ड जेनेरल स्टोर, मे० मंटू प्रसाद किराना दुकान तथा मे० प्रसाद किराना स्टोर सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया चीनी में किसी प्रकार की प्लास्टिक या संदिग्ध मिलावट नहीं पाई गई। इसके बावजूद विभाग ने एहतियातन विभिन्न दुकानों से चीनी के नमूने एकत्र किए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया: “सभी नमूनों को रासायनिक जांच के लिए रांची स्थित राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जाएगा।”
अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी।
तंबाकू बेचने पर लगाया गया जुर्माना
अभियान के दौरान बस स्टैंड स्थित मे० आदित्य स्टोर को सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया। इस पर टीम ने कोटपा एक्ट के तहत 200 रुपये का अर्थदंड लगाया।
साथ ही दुकान संचालक को दोबारा नियमों का उल्लंघन नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और नियमों की अनदेखी पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।
एक्सपायरी उत्पादों की भी हुई जांच
संयुक्त टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र के विभिन्न जनरल स्टोर्स में पेय पदार्थों सहित अन्य खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी तिथि और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की।
जांच के दौरान दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे केवल वैध और सुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री करें। एक्सपायरी उत्पाद मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
मीट और मुर्गा विक्रेताओं को दिए गए निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट और मुर्गा विक्रेताओं को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। उन्हें साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने तथा कचरा निष्पादन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों में स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के औचक निरीक्षण और जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा: “यदि दोबारा निरीक्षण में सुधार नहीं पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर, जिला परामर्शी नागेंद्र कुमार तथा खाद्य सुरक्षा कार्यालय से शहनाज खातून मौजूद थीं।
न्यूज़ देखो: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी बेहद जरूरी
महुआडांड़ बाजार में चलाया गया यह विशेष जांच अभियान खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। मिलावटी या असुरक्षित खाद्य सामग्री सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालती है, इसलिए समय-समय पर ऐसे निरीक्षण बेहद जरूरी हैं। प्रशासन की कार्रवाई के साथ-साथ दुकानदारों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे गुणवत्ता और स्वच्छता के नियमों का पूरी तरह पालन करें। अब जरूरत है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
सुरक्षित भोजन और स्वच्छ बाजार स्वस्थ समाज की पहचान
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता केवल व्यापार नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा विषय है।
जागरूक उपभोक्ता और जिम्मेदार दुकानदार मिलकर सुरक्षित बाजार व्यवस्था बना सकते हैं।
खरीदारी करते समय उत्पाद की गुणवत्ता और एक्सपायरी तिथि जरूर जांचें।
यदि कहीं मिलावट या अनियमितता दिखे तो उसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाएं।
स्वस्थ समाज के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
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