Garhwa

गढ़वा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का महत्वपूर्ण फैसला: 5.10 लाख रुपये का भुगतान आदेश

गढ़वा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के खिलाफ शिकायत पर परिवादी महेंद्र शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले में कंपनी को 45 दिनों के भीतर 5.10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। समय पर भुगतान न करने पर 10% वार्षिक ब्याज के साथ राशि लौटाने का आदेश दिया गया।

मामले का विवरण:

  1. परिवादी का आरोप:
    • महेंद्र शर्मा ने कंपनी में 3.50 लाख रुपये मियादी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में निवेश किया था।
    • 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें 4 लाख रुपये की परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया गया।
    • कंपनी द्वारा भुगतान में देरी और टाल-मटोल के कारण उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
  2. कंपनी की लापरवाही:
    • महेंद्र शर्मा ने सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद राशि नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराई।
    • कंपनी का कोई प्रतिनिधि आयोग में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ।
  3. अधिवक्ता की पैरवी:
    • महेंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता धनंजय कुमार तिवारी ने पैरवी की।
  4. निर्णय और आदेश:
    • अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने परिवादी के पक्ष में दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया।

कंपनी को देरी पर 10% ब्याज समेत भुगतान का निर्देश दिया गया।

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महत्व:

यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक मिसाल है और आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में न्याय पाने का भरोसा बढ़ाता है।
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