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झारखंड में प्रमाण पत्र जारी करने की नई समय सीमा तय: 15-30 दिन में मिलेगा जाति और निवास प्रमाण पत्र

रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रों को तय समय सीमा में जारी करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। यह कदम प्रमाण पत्र जारी करने में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब जिला और अनुमंडल स्तर पर प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 15-30 दिन निर्धारित की गई है।

नई समय सीमा के तहत प्रावधान:

जाति प्रमाण पत्र (जिला स्तर पर):

  1. जिम्मेदार अधिकारी: उपायुक्त
  2. समय सीमा: 15 दिन
  3. अपीलीय अधिकार:
    • प्रथम अपील: प्रमंडलीय आयुक्त (15 दिन में निपटारा)
    • द्वितीय अपील: प्रधान सचिव या सचिव (15 दिन में निपटारा)

जाति प्रमाण पत्र (अनुमंडल स्तर पर):

  1. जिम्मेदार अधिकारी: अनुमंडल अधिकारी
  2. समय सीमा: 30 दिन
  3. अपीलीय अधिकार:
    • प्रथम अपील: उपायुक्त (15 दिन में निपटारा)
    • द्वितीय अपील: प्रमंडलीय आयुक्त (15 दिन में निपटारा)

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र:

  1. जिम्मेदार अधिकारी: अनुमंडल अधिकारी
  2. समय सीमा: 30 दिन
  3. अपीलीय अधिकार:
    • प्रथम अपील: उपायुक्त (15 दिन में निपटारा)
    • द्वितीय अपील: प्रमंडलीय आयुक्त (15 दिन में निपटारा)

प्रशासनिक निर्देश:

कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि प्रमाण पत्र जारी करने में देरी की स्थिति में साप्ताहिक आधार पर शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करें।

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प्रावधानों का उद्देश्य:

यह व्यवस्था आम लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली देरी से राहत दिलाने के लिए है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाओं का लाभ राज्यवासियों तक पहुंचे।

इस नई पहल के माध्यम से सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है कि प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के मामलों को न्यूनतम किया जा सके।

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