
#पलामू #पुलिस_कार्रवाई : एनबीडब्ल्यू वारंटी शंभु यादव को पुलिस ने दबोचा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
- पांकी थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी शंभु यादव को पुलिस ने एनबीडब्ल्यू वारंट के आधार पर किया गिरफ्तार।
- अभियुक्त पर एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज।
- थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में छापामारी कर की गई गिरफ्तारी।
- 12 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
- पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास नौ कांडों से जुड़ा हुआ है।
पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी और एनबीडब्ल्यू वारंटी शंभु यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बुधवार 12 नवंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस के अनुसार, शंभु यादव पर अलग-अलग धाराओं में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट और IPC की विभिन्न धाराएं शामिल हैं।
पुलिस की सटीक कार्रवाई
पांकी थाना प्रभारी पु०अ०नि० राजेश रंजन के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने यह कार्रवाई की। टीम में पु०अ०नि० गोपाल राय, थाना रिजर्व गार्ड एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने अभियुक्त शंभु यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता मुरत यादव, ग्राम हेडूम, थाना पांकी, जिला पलामू को विधिवत गिरफ्तार किया।
थाना प्रभारी राजेश रंजन ने कहा: “कानून से ऊपर कोई नहीं है। अभियुक्त लंबे समय से फरार था। अब इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।”
लंबा आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार, शंभु यादव कई गंभीर मामलों में नामजद है —
- पांकी थाना कांड सं0-13/2025, दिनांक 02/02/2025, धारा 8(बी)/18(बी)/29 एनडीपीएस एक्ट।
- पांकी थाना कांड सं0-64/2020, दिनांक 09/05/2020, धारा 25(1-A)/26/35 आर्म्स एक्ट, 120(B) IPC, 17 CLA एक्ट।
- GR NO-1085/2020, धारा 25(1-A)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं CLA एक्ट।
- GR NO-1994/2018, P/W एक्ट।
- मनिका थाना कांड-119/2020, धारा 353/188/307/34 IPC।
- मनिका थाना कांड सं0-12/2023, धारा 147/148/149/342/435/385/387/504/506 IPC एवं CLA एक्ट।
- मनिका थाना कांड सं0-119/2022, धारा 385/387/504/506 IPC एवं CLA एक्ट।
- मनिका थाना कांड सं0-16/2023, धारा 385/387 IPC एवं 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट।
- हेरहंज थाना कांड सं0-44/2015, धारा 395 IPC।
इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। पुलिस ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी से इलाके में राहत की भावना है, क्योंकि वह कई वर्षों से फरार चल रहा था।
एनबीडब्ल्यू वारंट पर हुई गिरफ्तारी
शंभु यादव के विरुद्ध ST-26/2021, पांकी थाना कांड सं0-119/18 में NBW (Non-Bailable Warrant) जारी किया गया था। इसी वारंट के आधार पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद विधिक प्रक्रिया के अनुसार उसे न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पु०अ०नि० गोपाल राय ने कहा: “हमने अभियुक्त की गतिविधियों पर कई दिनों तक नजर रखी। सही समय पर कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस की प्राथमिकता है कि कोई भी फरार आरोपी कानून के शिकंजे से बच न सके।”
इलाके में राहत की भावना
शंभु यादव की गिरफ्तारी के बाद पांकी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी के कारण इलाके में लंबे समय से भय और असुरक्षा का माहौल था। अब पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
न्यूज़ देखो: अपराध पर कड़ी कार्रवाई, पुलिस की तत्परता से बढ़ा जनता का विश्वास
इस गिरफ्तारी ने यह साबित किया है कि पलामू पुलिस अपराध और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। थाना प्रभारी और टीम की सक्रियता से जनता का विश्वास प्रशासन में और मजबूत हुआ है। ऐसे मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से समाज में सुरक्षा और कानून का सम्मान स्थापित होता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अपराधमुक्त समाज की ओर एक कदम
यह गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। जब पुलिस और नागरिक साथ खड़े होते हैं, तब अपराध के लिए कोई जगह नहीं बचती। हम सबका दायित्व है कि अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
अब वक्त है कि हम सभी सुरक्षित और सजग समाज की दिशा में योगदान दें। अपनी राय कमेंट करें, खबर को साझा करें और जागरूकता फैलाएं — ताकि हर वारंटी और अपराधी को कानून का सामना करना पड़े।




