News dekho specials
Palamau

पलामू: दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास

  • एस.टी. नंबर 29/2015, तरहसी थाना कांड संख्या 40/2014 में फैसला सुनाया गया।
  • अभियुक्त पच्चु साव को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठिन कारावास की सजा।
  • दहेज हत्या का मामला, जिसमें मुन्ती देवी की हत्या का आरोप।
  • अनुसंधानकर्ता हरिराम पासवान की सटीक जांच से सजा संभव हुई।

फैसले का विवरण

पलामू जिले के माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-05, डालटनगंज ने एस.टी. नंबर 29/2015 के तहत दहेज हत्या के मामले में पच्चु साव, पिता- गणेश साव, निवासी- परसाई, थाना- तरहसी, को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले का सारांश

यह मामला 11 जुलाई 2014 को तरहसी थाना में दर्ज किया गया था। वादी रघु साव, पिता- स्व. बोधी साव, निवासी- गोईन्दी, थाना- तरहसी ने अपनी पुत्री मुन्ती देवी की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने दहेज की मांग को लेकर मुन्ती देवी को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी।

अनुसंधान और न्याय

इस मामले की जांच स०अ०नि० हरिराम पासवान, तरहसी थाना, पलामू द्वारा की गई। उनकी निष्पक्ष और सटीक जांच के परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा सुनाई जा सकी।

न्यूज़ देखो

पलामू और झारखंड की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें ‘न्यूज़ देखो’ के साथ। ताजा खबरों और विश्लेषण के लिए हमारी साइट पर विजिट करें।

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

News dekho specials

इस खबर की औसत रेटिंग: 0 / 5. कुल वोट: 0

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!



IMG-20251223-WA0009
IMG-20250723-WA0070

नीचे दिए बटन पर क्लिक करके हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें


Related News

Back to top button
error: