पलामू: दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास

पलामू: दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास

author News देखो Team
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  • एस.टी. नंबर 29/2015, तरहसी थाना कांड संख्या 40/2014 में फैसला सुनाया गया।
  • अभियुक्त पच्चु साव को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठिन कारावास की सजा।
  • दहेज हत्या का मामला, जिसमें मुन्ती देवी की हत्या का आरोप।
  • अनुसंधानकर्ता हरिराम पासवान की सटीक जांच से सजा संभव हुई।

फैसले का विवरण

पलामू जिले के माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-05, डालटनगंज ने एस.टी. नंबर 29/2015 के तहत दहेज हत्या के मामले में पच्चु साव, पिता- गणेश साव, निवासी- परसाई, थाना- तरहसी, को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले का सारांश

यह मामला 11 जुलाई 2014 को तरहसी थाना में दर्ज किया गया था। वादी रघु साव, पिता- स्व. बोधी साव, निवासी- गोईन्दी, थाना- तरहसी ने अपनी पुत्री मुन्ती देवी की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने दहेज की मांग को लेकर मुन्ती देवी को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी।

अनुसंधान और न्याय

इस मामले की जांच स०अ०नि० हरिराम पासवान, तरहसी थाना, पलामू द्वारा की गई। उनकी निष्पक्ष और सटीक जांच के परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा सुनाई जा सकी।

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