बानो में पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानून BNS 2023 की दी गई ट्रेनिंग

बानो में पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानून BNS 2023 की दी गई ट्रेनिंग

author Shivnandan Baraik
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#बानो #नया_कानून : पुलिस निरीक्षक कार्यालय में बैठक कर थाना प्रभारियों और जवानों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की जानकारी दी गई।

सिमडेगा जिले के बानो पुलिस निरीक्षक कार्यालय में गुरुवार को सर्किल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस पदाधिकारियों को भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के प्रावधानों और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

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  • बानो पुलिस निरीक्षक कार्यालय में पुलिसकर्मियों की बैठक आयोजित।
  • नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 पर दिया गया प्रशिक्षण।
  • 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ नया आपराधिक कानून।
  • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़े प्रावधान की जानकारी दी गई।
  • त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था और सघन वाहन जांच के निर्देश।

बानो, सिमडेगा। बानो पुलिस निरीक्षक कार्यालय में गुरुवार को सर्किल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बानो, कोलेबिरा, जलडेगा और महाबुआंग थाना के साथ-साथ गिर्दा ओपी, बांसजोर ओपी और ओड़गा ओपी के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल हुए।

इस दौरान पुलिसकर्मियों को भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया।

नए आपराधिक कानून की दी गई जानकारी

बानो सर्किल इंस्पेक्टर एडुएल गेस्टेन बागे ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसने 1 जुलाई 2024 से 160 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ले ली है।

उन्होंने बताया कि BNS में 20 अध्यायों के अंतर्गत 358 धाराएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

डिजिटल अपराधों पर भी विशेष ध्यान

उन्होंने कहा कि नए कानून में डिजिटल और साइबर अपराधों को भी कानून के दायरे में लाया गया है। साथ ही साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग को भी विशेष महत्व दिया गया है।

इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं तथा संगठित अपराध के लिए अलग धाराएं निर्धारित की गई हैं।

अपराधियों और उग्रवादियों पर नजर रखने का निर्देश

बैठक के दौरान पुलिस निरीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में अपराधियों, उपद्रवियों और उग्रवादियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।

साथ ही फरार वारंटियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

त्योहारों को लेकर दिए विशेष निर्देश

आगामी रामनवमी, ईद और सरहुल पर्व को देखते हुए क्षेत्र में हड़िया-दारू और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित गश्त की जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य रूप से बानो सर्किल इंस्पेक्टर एडुएल गेस्टेन बागे, बानो थाना प्रभारी मानव मयंक, कोलेबिरा थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह, महाबुआंग थाना प्रभारी मिंटू कुमार, गिर्दा ओपी प्रभारी अभय कुमार सिंह सहित विभिन्न थानों और ओपी के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान उपस्थित थे।

न्यूज़ देखो: नए कानून से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था

भारतीय न्याय संहिता 2023 देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अपराधों की जांच और न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

कानून की सही समझ से बेहतर होगी पुलिसिंग

पुलिसकर्मियों को नए कानून की जानकारी देना समय की आवश्यकता है।
इससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है।
ऐसी प्रशासनिक और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ देखो के साथ।

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Written by

बानो, सिमडेगा

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