पलामू: पलामू प्रशासन ने आर्थिक रूप से संपन्न और अयोग्य लाभार्थियों पर सख्त रुख अपनाते हुए 20 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। उपायुक्त शशि रंजन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा तक कार्ड सरेंडर नहीं किए गए, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य कारण और डीसी का बयान
डीसी ने कहा कि कई संपन्न परिवार राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद लोग योजना से वंचित हो रहे हैं। जिले में 18,28,926 लोगों को राशन कार्ड का लाभ दिया जा सकता है, और वर्तमान में यह सीमा भर चुकी है। ऐसे में अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटाने का निर्णय लिया गया है।
कार्यवाही के संभावित प्रावधान
- आपराधिक कार्यवाही: अयोग्य लाभार्थियों पर FIR दर्ज हो सकती है।
- वसूली: अब तक लिए गए राशन की वसूली बाजार दर और 12% वार्षिक ब्याज के साथ की जाएगी।
- विभागीय कार्रवाई: यदि लाभार्थी सरकारी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
निर्देश और प्रक्रिया
डीसी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि वे अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर कराने की प्रक्रिया तेज करें। कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रपत्र-10जी भरकर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा करना होगा।
जरूरी कदम
डीसी ने स्पष्ट किया कि 20 दिसंबर के बाद जो लाभार्थी स्वयं कार्ड नहीं सरेंडर करेंगे, उनकी सूची तैयार कर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
यह कदम जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने और योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।