Ranchi

जेपीएससी 1 घोटाले में नया मोड़, 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

हाइलाइट्स:

  • जेपीएससी 1 घोटाले की जांच कर रही है सीबीआई।
  • कोर्ट ने 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
  • ADM राजेश्वर नाथ आलोक समेत 5 आरोपियों पर फैसला सुरक्षित।
  • गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार लगा रहे हैं जमानत याचिका।

जेपीएससी 1 घोटाले में बड़ा अपडेट

झारखंड में सरकारी नौकरी घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेपीएससी 1 घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

कोर्ट ने 6 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

सीबीआई की विशेष अदालत ने अनंत कुमार, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम, सीमा सिंह, कुलेश्वर नारायण और संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले भी 12 से अधिक आरोपियों की याचिका खारिज की जा चुकी है।

“सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया गया था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।”

इन आरोपियों पर फैसला सुरक्षित

रांची के ADM राजेश्वर नाथ आलोक और AC राम नारायण सिंह समेत 5 अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है।

गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में आरोपी

समन जारी होने के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने पहले भी कई याचिकाओं को खारिज किया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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