#लातेहार #पुलिस_कार्रवाई : फरार अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के निर्देश पर इश्तिहार तामील किया गया।
लातेहार थाना कांड संख्या 228/22 में फरार चल रहे आरोपी प्रमोद सिंह के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तिहार तामील की कार्रवाई की। आरोपी पर मारपीट, धमकी, बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। लातेहार पुलिस ने माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को जल्द न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी है।
- लातेहार थाना कांड संख्या 228/22 में फरार आरोपी पर कार्रवाई।
- प्रमोद सिंह, निवासी खजुरी, पांकी, पलामू के खिलाफ इश्तिहार तामील।
- मामला 147/148/149/458/341/323/504/506 IPC एवं 17 CL Act से जुड़ा।
- माननीय न्यायालय लातेहार के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई।
- लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी।
- पुलिस ने न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी।
लातेहार पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इश्तिहार तामील किया है। रविवार 08 जून 2026 को लातेहार थाना कांड संख्या 228/22 से जुड़े फरार अप्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद सिंह के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था, जिसके बाद माननीय न्यायालय लातेहार द्वारा इश्तिहार अधिपत्र जारी किया गया था।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी प्रमोद सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, ग्राम खजुरी, थाना पांकी, जिला पलामू का निवासी है। उसके खिलाफ बलवा, मारपीट, धमकी, गाली-गलौज, अवैध रूप से घर में प्रवेश और अन्य गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई
लातेहार पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार फरार चल रहा था और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा था। इसके बाद माननीय न्यायालय लातेहार ने आरोपी के विरुद्ध इश्तिहार अधिपत्र जारी किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर इश्तिहार तामील की कार्रवाई पूरी की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत की गई है। इश्तिहार के माध्यम से आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा: “फरार आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और न्यायिक आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।”
कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला
लातेहार थाना कांड संख्या 228/22 दिनांक 12 सितंबर 2022 में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इनमें धारा 147, 148, 149, 458, 341, 323, 504 और 506 IPC शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी पर 17 CL Act के तहत भी मामला दर्ज है।
पुलिस के अनुसार मामला मारपीट, बलवा, धमकी और अवैध तरीके से घर में घुसने जैसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण उसे फरार घोषित किया गया।
फरार आरोपियों पर पुलिस की सख्ती जारी
लातेहार पुलिस इन दिनों फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। न्यायालय से निर्गत वारंट, कुर्की और इश्तिहार जैसे मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ताकि आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने वाले आरोपियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम लोगों से भी फरार आरोपियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है।
कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है इश्तिहार
कानूनी प्रक्रिया के तहत जब कोई आरोपी लंबे समय तक फरार रहता है और न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, तब न्यायालय द्वारा इश्तिहार जारी किया जाता है। इसके माध्यम से आरोपी को सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाती है कि वह निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित हो।
यदि आरोपी इसके बाद भी उपस्थित नहीं होता, तो आगे कुर्की-जब्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है।
न्यूज़ देखो: कानून से भागने वालों पर प्रशासन की सख्ती जरूरी
लातेहार पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि कानून से बचने की कोशिश करने वालों पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। न्यायालय के आदेशों का पालन और फरार आरोपियों पर कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई से आम लोगों का भरोसा भी न्याय व्यवस्था पर मजबूत होता है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
कानून का सम्मान ही सुरक्षित समाज की पहचान
समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति कानून का सम्मान करे।
अपराध और फरारी जैसी घटनाओं पर जागरूक समाज ही प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता है।
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