#लातेहार #नीट_परीक्षा : निष्पक्ष परीक्षा के लिए केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू।
लातेहार में 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली NEET-UG परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था रोकी जा सके। प्रशासन ने निष्पक्ष और कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आम लोगों और अभ्यर्थियों से सहयोग की अपील की गई है।
- 03 मई 2026 को आयोजित होगी NEET-UG परीक्षा।
- लातेहार प्रशासन ने लागू की धारा 163।
- परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध प्रभावी।
- चार या अधिक लोगों के जुटने पर रोक।
- मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध।
लातेहार जिले में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 03 मई 2026 को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों, विशेषकर पीएम केंद्रीय विद्यालय, लातेहार के आसपास 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह कदम परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंध
अनुमंडल दण्डाधिकारी अजय कुमार रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अनुमंडल दण्डाधिकारी अजय कुमार रजक ने कहा: “परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़, नारेबाजी, अनधिकृत प्रवेश या परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी रोक
परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह कदम नकल या तकनीकी माध्यम से कदाचार को रोकने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के पास अभिभावकों और अन्य अनावश्यक व्यक्तियों के ठहरने पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो और परीक्षा का माहौल प्रभावित न हो।
निर्धारित समय में लागू रहेगा आदेश
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 03 मई 2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक या परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।
न्यूज़ देखो: सख्ती जरूरी, लेकिन जागरूकता भी उतनी ही अहम
लातेहार प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि अभ्यर्थी और अभिभावक नियमों की जानकारी पहले से रखें और उनका पालन करें। सवाल यह है कि क्या हर परीक्षा में ऐसी सख्ती जरूरी हो गई है, या हमें सिस्टम को और भरोसेमंद बनाने की जरूरत है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
परीक्षा में सफलता के साथ जिम्मेदारी भी निभाएं
परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, अनुशासन और ईमानदारी की भी होती है।
नियमों का पालन करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
एक शांत और व्यवस्थित माहौल ही बेहतर प्रदर्शन का आधार बनता है।
इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और नियमों का सम्मान करें।
अपने दोस्तों और साथियों को भी इन नियमों की जानकारी दें।
इस खबर को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें और जिम्मेदार नागरिक बनें।

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