रात्रि में खाद्यान्न लदे वाहनों को मिली शहर में प्रवेश की अनुमति, उपायुक्त ने जारी किया जनहित आदेश

रात्रि में खाद्यान्न लदे वाहनों को मिली शहर में प्रवेश की अनुमति, उपायुक्त ने जारी किया जनहित आदेश

author Sonu Kumar
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#गढ़वा #खाद्यान्न_आपूर्ति : उपायुक्त दिनेश यादव ने रात 9 से सुबह 8 बजे तक खाद्यान्न वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी, ताकि आपूर्ति निर्बाध रहे।
  • गढ़वा उपायुक्त दिनेश यादव ने जनहित में लिया महत्वपूर्ण निर्णय।
  • खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों को अब रात्रि 9 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति।
  • नो-एंट्री नियमों के कारण वितरण में हो रही थी देरी, अब मिलेगी राहत।
  • राज्य खाद्य निगम गोदामों तक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी।
  • वाहनों को 15 किमी/घंटा की निर्धारित गति सीमा में चलने का निर्देश।

गढ़वा जिले में खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब राज्य खाद्य निगम के वाहनों को रात्रि के समय शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि खाद्यान्न की ढुलाई में किसी तरह की बाधा न आए और जिले के सभी प्रखंडों में समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके।

खाद्यान्न ढुलाई में हो रही थी देरी

राज्य खाद्य निगम, गढ़वा की ओर से जिला प्रशासन को यह आग्रह किया गया था कि एफसीआई गोदाम और पीईजी रेहला से खाद्यान्न लेकर आने वाले ट्रक नो-एंट्री की वजह से समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके कारण वितरण कार्य प्रभावित हो रहा था और कई प्रखंडों में राशन आपूर्ति में विलंब देखा जा रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था लागू की है।

उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा: “खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति जनता के हित से जुड़ा विषय है। इसलिए वाहनों को रात्रि में प्रवेश की अनुमति दी गई है ताकि वितरण कार्य समय पर पूरा हो सके।”

प्रशासन का नया निर्देश

जारी आदेश के अनुसार, अब खाद्यान्न ढोने वाले वाहन रात्रि 9 बजे से प्रातः 8 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि यह अनुमति केवल राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न पहुंचाने और अनलोडिंग के उपरांत लौटने वाले वाहनों के लिए ही होगी। इन वाहनों को शहर की सड़कों पर अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनहित में लिया गया निर्णय

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूर्णतः जनहित में लिया गया है। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में बाधा आने से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस नई व्यवस्था से अब खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू होगी और राशन दुकानों तक समय पर सामग्री पहुंच सकेगी। यह आदेश खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।

आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने पर जोर

गढ़वा जिला प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि खाद्यान्न लोडिंग और अनलोडिंग कार्य रात्रिकालीन समय में ही संपन्न किया जाए, ताकि दिन के समय शहर की सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो। साथ ही, वाहन चालकों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और निर्दिष्ट मार्गों से ही जाने का आदेश दिया गया है।

न्यूज़ देखो: प्रशासन का संवेदनशील निर्णय

गढ़वा प्रशासन का यह निर्णय जनता की सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सराहनीय कदम है। नो-एंट्री के कारण जहां आपूर्ति कार्य बाधित हो रहा था, वहीं अब रात्रिकालीन अनुमति से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव हुआ है। यह कदम प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता दोनों को दर्शाता है।

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जनहित में प्रशासन का साथ दें

खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हमें नियमों का पालन करते हुए इन वाहनों के संचालन में सहयोग करना चाहिए ताकि आम लोगों को राशन वितरण में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आइए, हम सब मिलकर व्यवस्था के इस सकारात्मक बदलाव का समर्थन करें। अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस खबर को आगे बढ़ाएं ताकि जागरूकता फैले और हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न समय पर पहुंचे।

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गढ़वा

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