
#बेगूसराय — राष्ट्रगान अपमान के आरोप में कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, CM नीतीश को भेजा नोटिस:
- राष्ट्रगान अपमान के मामले में कोर्ट ने CM नीतीश कुमार को भेजा नोटिस
- बेगूसराय कोर्ट में अधिवक्ता विकास पासवान ने दर्ज कराई शिकायत
- 22 मार्च को कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-3 के तहत मामला दर्ज
- कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की
क्या है पूरा मामला?
बेगूसराय कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का मामला दर्ज हुआ है। अधिवक्ता विकास पासवान ने 22 मार्च को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CM नीतीश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
किस धारा के तहत दर्ज हुआ केस?
शिकायतकर्ता विकास पासवान ने बताया कि यह मामला राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-3 के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। उनका आरोप है कि CM नीतीश कुमार के कृत्य से राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, जिससे देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
कोर्ट की कड़ी कार्रवाई, अब जवाब देना अनिवार्य
कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है। CM नीतीश कुमार को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
देशभर में गूंजा मामला
यह मामला अब बिहार से निकलकर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। लोगों में CM नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर नाराजगी और सवाल दोनों हैं।
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