
#बरवाडीह #फरार_अभियुक्त – बरवाडीह थाना कांड में फरार अभियुक्त राकेश पैंकरा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत
- बरवाडीह थाना कांड संख्या 12/2025 के अभियुक्त पर धारा 376(2)(n) के तहत मामला दर्ज
- छत्तीसगढ़ निवासी राकेश पैंकरा के घर चिपकाया गया न्यायालय का इश्तेहार
- स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम ने छत्तीसगढ़ में की कार्रवाई
- पहले डुगडुगी पिटवाकर किया गया समर्पण का ऐलान
- न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अगली कार्रवाई में कुर्की जब्ती तय
न्यायालय के आदेश पर तेज हुई कार्रवाई
बरवाडीह (लातेहार)। बरवाडीह थाना क्षेत्र के कांड संख्या 12/2025 के तहत दुष्कर्म के आरोपी राकेश पैंकरा, पिता मधीम साय, निवासी चंदागढ़ (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के अंतर्गत मामला दर्ज है। आरोपी की लगातार फरारी को देखते हुए न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा इश्तेहार का तामिला कराया गया।
बरवाडीह थाना प्रभारी राधेश्याम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इश्तेहार तामिला की जिम्मेदारी थाना के सब इंस्पेक्टर राजन अधिकारी को दी गई थी, जिन्होंने पुलिस बल के साथ छत्तीसगढ़ के चंदागढ़ गांव पहुंच कर स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की।
अगला कदम: कुर्की जब्ती
इश्तेहार तामिला से पहले आरोपी को सरेंडर करने हेतु डुगडुगी पिटवाकर जनता में घोषणा की गई थी। इसके बावजूद जब आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत इश्तेहार चस्पा किया गया। थाना प्रभारी ने साफ किया कि अगर अब भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होता, तो न्यायालय के अगले आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ देखो: कानून के शिकंजे से नहीं बचेगा अपराधी
‘न्यूज़ देखो’ जनता से अपील करता है कि ऐसे फरार अभियुक्तों की सूचना पुलिस को दें और न्याय की प्रक्रिया में सहयोग करें। हम हर ऐसे मामले की बारीकी से निगरानी रखेंगे, ताकि कानून का राज कायम रहे।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
फरार आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख जरूरी
दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी अगर न्याय से भागते हैं, तो समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऐसे मामलों में पुलिस-प्रशासन की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई जरूरी है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और अपराधी को सज़ा।