गुमला में खाद्य सुरक्षा और तंबाकू निषेध टीम की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कसा शिकंजा

गुमला में खाद्य सुरक्षा और तंबाकू निषेध टीम की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कसा शिकंजा

author News देखो Team
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#गुमला #जनस्वास्थ्य : संयुक्त अभियान में खाद्य दुकानों और विद्यालयों के आसपास हुई सघन जांच।

गुमला जिले के टोटो, घाघरा और बिशुनपुर क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एवं तंबाकू निषेध टीम ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में मिलावट, स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी नियमों की जांच की गई। विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी।

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  • खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम ने टोटो, घाघरा और बिशुनपुर में चलाया अभियान।
  • जांच में कुछ दुकानों पर अखाद्य औद्योगिक रंगों के प्रयोग की पुष्टि, सामग्री कराई गई नष्ट।
  • तीन प्रतिष्ठानों पर कोटपा अधिनियम के तहत लगाया गया 1000 रुपये का अर्थदंड
  • विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री नियमों की हुई जांच।
  • खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर दुकानदारों को दिए गए निर्देश।

गुमला। जिले में जनस्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं तंबाकू निषेध टीम ने संयुक्त रूप से विशेष जांच अभियान चलाया। यह अभियान उपायुक्त गुमला एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला के संयुक्त निर्देश पर संचालित किया गया।

अभियान के तहत टोटो, घाघरा और बिशुनपुर क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच की गई। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था और नियमों के अनुपालन की स्थिति का निरीक्षण किया।

खाद्य दुकानों में मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई

संयुक्त जांच अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी एवं तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो ने किया।

निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अखाद्य औद्योगिक रंगों के उपयोग की बात सामने आई। अधिकारियों ने ऐसे खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कराया।

टीम ने संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दोबारा पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा नियमों की हुई विस्तृत जांच

अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में खाद्य पदार्थों के रख-रखाव, साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण की स्थिति की जांच की।

इसके अलावा खाद्य सामग्री की एक्सपायरी तिथि, पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने दुकानदारों को जागरूक करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रत्येक विक्रेता की जिम्मेदारी है। खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

तंबाकू बिक्री पर भी टीम ने दिखाई सख्ती

खाद्य जांच के साथ-साथ तंबाकू निषेध टीम ने भी सार्वजनिक स्थानों और दुकानों का निरीक्षण किया।

इस दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर कुल 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

टीम ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन से संबंधित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया।

विद्यालयों के आसपास तंबाकू बिक्री पर नजर

अभियान के दौरान विकास भारती, बिशुनपुर और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, बिशुनपुर का भी निरीक्षण किया गया।

टीम ने विद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी नियमों की जांच की।

आसपास के दुकानदारों को तंबाकू निषेध कानूनों की जानकारी देते हुए निर्देश दिया गया कि विद्यालय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाए।

जनस्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विभाग की अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री का उपयोग करें।

विभाग ने लोगों से कहा कि यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट, अखाद्य रंगों के प्रयोग या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की रक्षा और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

न्यूज़ देखो: सुरक्षित भोजन और स्वस्थ समाज के लिए प्रशासन की सख्ती जरूरी

गुमला में चलाया गया यह अभियान बताता है कि खाद्य गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी बढ़ा रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों और प्रतिबंधित तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई लोगों के स्वास्थ्य हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकना बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में प्रभावी पहल है। हालांकि, ऐसे अभियानों की सफलता के लिए नियमित निगरानी और आम नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक होगी।

हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता और जिम्मेदारी का संकल्प

सुरक्षित भोजन और नशामुक्त वातावरण हर नागरिक का अधिकार है।
प्रशासन की कार्रवाई तभी प्रभावी होगी जब समाज भी नियमों के पालन में सहयोग करेगा।
छोटी-छोटी सावधानियां बड़े स्वास्थ्य संकटों को रोक सकती हैं।

आप भी अपने आसपास खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों के प्रति जागरूक रहें।
इस खबर को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, अपनी राय कमेंट में साझा करें और समाज को सुरक्षित बनाने की दिशा में अपनी भागीदारी निभाएं।

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